अमित संवाददाता मवाना
मवाना थाना प्रभारी ने बुलाई डीजे ओनर की मीटिंगधारा 168 बीएनएसएस के अंतर्गत नियम लागू अमित संवाददाता मवाना आज रविवार मवाना थाना प्रभारी ने सभी मवाने क्षेत्र के डीजे वालों को को बुलाकर उन्हें धारा 168 बीएनएसएस के अंतर्गत नियमों से अवगत कराया l कि आगामी महाशिवरात्रि व होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नलिखित आदेशो व निर्देशो का पालन किया जायेगा। वर्तमान में हाईस्कूल व इण्टर के छात्रो की बोर्ड की परीक्षा की प्रचलित है जिसके चलते डीजे की आवाज के कारण उनकी परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो सकती है। अगर आपके द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निम्नलिखित आदेशो व निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।डीजे की उंचाई 12 फिट व चौडाई 10 फिट से अधिक नहीं रखेगे।। डीजे के कारण सार्वजनिक मार्ग / आवागमन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। डीजे पर सामप्रदायिक या जातिवादी गानो को नहीं बजायेंगे।लडकियो / महिलायो का अश्लील नृत्य नहीं कराया जायेगा। डीजे की आवाज के निर्धारित 40-50 डेसीबल में ही रखेंगे। रात्रि 10.00 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। डीजे पर कोई भी व्यक्ति असलाह का प्रदर्शन नहीं करेगा।
