अमित कम्बोज संवाददाता मवाना
मवाना तहसील क्षेत्र के भगवानपुर बांगर गांव स्थित गुरुद्वारा शिव सदन आश्रम के सेवादारों ने गुरुवार को मवाना तहसील पहुंचकर एसडीएम मवाना दीपक माथुर से मुलाकात की और एक शिकायतीपत्र सौंपा।सेवादारों ने शिकायतीपत्र सौंपते हुए एसडीएम मवाना दीपक माथुर को बताया कि गुरुद्वारा साहिब की एक भूमि के हिस्से का पूर्व में फर्जी तरीके से बैनामा करा दिया गया था। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल,डीएम कार्यालय,एसडीएम कार्यालय में भी शिकायत की थी। जिस व्यक्ति के नाम जमीन का बैनामा किया गया है वो आदमी पंजाब का रहने वाला है और फर्जी कागजातों के जरिए बैनामा कराया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना मवाना में जमीन के असली मालिक हरविंदर सिंह द्वारा सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में वर्ष 2025 में मुकदमा अपराध संख्या 0070 मुकदमा भी दर्ज है।इसके साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट में भी वाद विचाराधीन है लेकिन तहसील के एक अधिकारी ने मोटी रकम लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो सीधा सीधा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसलिए उस अधिकारी पर कंडेंप्ट ऑफ कोर्ट का वाद दायर कराया जाए साथ ही दाखिल खारिज को कैंसिल कराकर बैनामा कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कराकर जेल भेजा जाए अन्यथा गुरुद्वारा शिव सदन के सभी सेवादार तहसील में उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।सेवादारों की शिकायत सुनने के बाद एसडीएम ने दाखिल खारिज नहीं होने देने और नियम विरुद्ध कोई भी कार्य तहसील में नहीं होने देने का आश्वासन दिया जिसपर गुरुद्वारा साहिब के सेवादार शांत हुए।
गुरुद्वारा शिव सदन आश्रम की बेशकीमती जमीन के मामले में सेवादारों ने एसडीएम से कि शिकायत।
अमित कम्बोज संवाददाता मवानामवाना तहसील क्षेत्र के भगवानपुर बांगर गांव स्थित गुरुद्वारा शिव सदन आश्रम के सेवादारों ने गुरुवार को मवाना तहसील पहुंचकर एसडीएम मवाना दीपक माथुर से मुलाकात की और एक शिकायतीपत्र सौंपा।सेवादारों ने शिकायतीपत्र सौंपते हुए एसडीएम मवाना दीपक माथुर को बताया कि गुरुद्वारा साहिब की एक भूमि के हिस्से का पूर्व में फर्जी तरीके से बैनामा करा दिया गया था। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल,डीएम कार्यालय,एसडीएम कार्यालय में भी शिकायत की थी। जिस व्यक्ति के नाम जमीन का बैनामा किया गया है वो आदमी पंजाब का रहने वाला है और फर्जी कागजातों के जरिए बैनामा कराया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना मवाना में जमीन के असली मालिक हरविंदर सिंह द्वारा सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में वर्ष 2025 में मुकदमा अपराध संख्या 0070 मुकदमा भी दर्ज है।इसके साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट में भी वाद विचाराधीन है लेकिन तहसील के एक अधिकारी ने मोटी रकम लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो सीधा सीधा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसलिए उस अधिकारी पर कंडेंप्ट ऑफ कोर्ट का वाद दायर कराया जाए साथ ही दाखिल खारिज को कैंसिल कराकर बैनामा कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कराकर जेल भेजा जाए अन्यथा गुरुद्वारा शिव सदन के सभी सेवादार तहसील में उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।सेवादारों की शिकायत सुनने के बाद एसडीएम ने दाखिल खारिज नहीं होने देने और नियम विरुद्ध कोई भी कार्य तहसील में नहीं होने देने का आश्वासन दिया जिसपर गुरुद्वारा साहिब के सेवादार शांत हुए।
