*अमित कम्बोज संवाददाता मवाना* आज बुधवार मवाना नगर के मेरठ रोड़ पर स्थित ए एस डिग्री कॉलेज का प्रबंध समिति का चुनाव परीक्षाओं के चलते स्थगित कर दिया गया है साथ ही कुलपति द्वारा चुनाव अधिकारी को भी पद से हटाया गया है। कुलपति से मिले पत्र के बाद प्रबंध समिति के सचिव दीपक कुमार द्वारा चुनाव अधिकारी विनोद गुप्ता को पत्र जारी करते हुए बताया कि वर्ष 2025 के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी प्रबन्ध समिति द्वारा नामित किया गया था। कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आपके एवं प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कतिपय आम सभा के सदस्यों द्वारा शिकायते की गयी है।विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त पत्र पत्रांकः सम्बद्धता/347 8 मई एवं सम्बद्धता/364 9 मई से संज्ञान में आया है कि आप पर अपराधिक एवं संस्था को आर्थिक हानि पहुँचाने सम्बन्धी अनेक आरोप लगाये गये है एवं आपको चुनाव अधिकारी नामित करने की प्रक्रिया को अवैधानिक बताया गया है।चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रांक- सम्बद्धता/322 पांच मई में उल्लेखित बिन्दु संख्या 6 के अनुसार चुनाव अधिकारी नामित करने/चुनाव कार्यक्रम में चुनाव की तिथि का अनुमोदन मातृ संस्था के सदस्यों/आम सभा की बैठक में होना आवश्यक है। जो इस प्रक्रिया में प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी विधिक त्रुटि है। इसलिये विश्वविद्यालय के नियमानुसार आपकी चुनाव अधिकारी के रुप में नियुक्ति विधिक नहीं है। संस्था के आम सदस्यों की शिकायत दो मई एवं आठ मई में यह भी उल्लेखित है कि सदस्यों द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एवं उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आपके चुनाव अधिकारी होने पर विधिक रुप से आपत्ति दर्ज की गयी है। विश्वविद्यालय के उपरोक्त पत्रों के अनुपालन/समादर में ए.एस. डिग्री कॉलिज की पत्रावली सं. एम-251 की प्रबन्ध समिति के प्रस्तावित चुनाव 25 मई 2025 को स्थगित किया जाता है एवं आपकी चुनाव अधिकारी के रुप में की गयी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये आपको सम्पूण चुनाव प्रक्रिया से पृथक किया जाता है, तद्नुसार सहयोग करने का कष्ट करें। किसी भी विषम परिस्थिति हेतु आप व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगे।
