न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने जिलाधिकारी बागपत को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि यदि मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित नहीं की गई, तो उन्हें 5 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने जिलाधिकारी बागपत को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि यदि मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित नहीं की गई, तो उन्हें 5 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।