मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: 13 महीने बाद मिला न्याय, मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार; 14 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा :

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: 13 महीने बाद मिला न्याय, मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार; 14 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा :

मेरठ की जिला अदालत ने बुधवार, 30 सितंबर 2026 को मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत हत्याकांड में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या व साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 126 पेशियों, 22 गवाहों के बयान और पुलिस की चार्जशीट व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषसिद्ध ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की और शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया।�सुनवाई का सफर और अगली तारीखमामला मार्च 2025 में सामने आया था और 17 मार्च 2025 को मेरठ कोर्ट में पहुंचा था; करीब 477 दिन और 13 महीने की सुनवाई के बाद आज दोषसिद्धि का फैसला आया। अंतिम बहस 17 सितंबर को पूरी हुई थी और 19 सितंबर को अदालत ने verdict रिजर्व किया था। सजा के निर्धारण पर सुनवाई अब 14 अक्टूबर 2026 को होगी; दोनों आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।�कोर्ट परिसर में सुरक्षा और प्रतिक्रियाएंफैसले के बाद कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया और दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। सौरभ के परिजन फैसला सुनकर भावुक हो गए; उन्होंने दोषसिद्धि पर संतोष जताते हुए दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग दोहराई। अभियोजन पक्ष ने भी कोर्ट से कड़ी से कड़ी सजा की अपील की है।�केस की पृष्ठभूमि (संक्षेप)इस सनसनीखेज “नीला ड्रम मर्डर” में सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर उनके शव को टुकड़ों में बांटकर एक नीले औद्योगिक ड्रम में सीमेंट के साथ छिपा दिया गया था। स्थानीय दुकानदारों ने गवाही दी कि उन्होंने मुस्कान और साहिल को वही नीला ड्रम, सीमेंट, रेत और हथियार खरीदते देखा था, जो सबूतों की कड़ी का अहम हिस्सा बना।

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