अधिवक्ताओं पर नए एक्ट एगेन्डगेन्ट एक्ट-2025 के विरुद्ध उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन
अमित कम्बोज संवाददाता मवाना
आज शुक्रवार मवाना नगर के बार एसोसिएशन एडवोकेट महामंत्री ने तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा l केन्द्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट एमेडमेन्ट एक्ट-2025 को पास करने से पूर्व उसमें किये गये संशोधनों के लिये सभी देश के अधिवक्ताओं से सुझाव/राय मांगी गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट एगेन्डगेन्ट एक्ट-2025 में संशोधन किये गये है यो पूर्णतः अधिवक्ता विरोधी त सरकार की अधिकारान विरोधी दमन्तकारी नीति की ओर इशारा करते है, क्योंकि अधिवक्ता ही सरकार की गलत नीतियों एवं निर्णय के विरोध में वाधकारियो के माध्यन से पी.आई.एल आदि के माध्यम से समक्ष न्यायालय में वाद योजित करते है। इसी को रोकने के उददेश से उपरोक्त बिल में अधिवक्ताओं के अधिकारों का शौषण करने के उददेश्य से अनेक संशोधन किये गये है।अधिवक्ताओं को अपने अधिकारों की लडाई के लिए हडताल पर पूर्णतः रोक लगायी गयी है, जो कि विधि विरुद्ध है। यह कि कोई भी झूठा प्रार्थाना पत्र अधिवक्ता के विरूद्ध देता है। तो जसमें अधिवक्ता पर तीन लाख रूपये का जुर्माना तथा अन्य प्रावधान है। यह कि न्यायपालिका को उपरोक्त बिल में अधिवक्ताओं पर कन्टेम्ट लगाने की अधिक पावर दी गयी है, जो अधिवक्तों कें हितों के विपरित तथा विधि विरूद्ध है। अधिवक्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से जल्द से जल्द नए प्रावधान को खारिज करने की मांग उठाई। ज्ञापन सौंपने वालों में श्री वल्लभ एडवोकेट,राम कृष्ण यादव,मुकेश त्यागी,राजन शर्मा,हेमंत गुप्ता,शमसुद्दीन अंसारी,डॉक्टर असलम एडवोकेट आदि मौजूद रहे।
